जौनपुर मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में एक नाबालिग किशोर के साथ कथित रूप से मारपीट करने और गला दबाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता सतीश कुमार दुबे पुत्र स्व. पारसनाथ दुबे ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार घटना 16 अक्टूबर 2025 की रात करीब 1 बजे से 1:30 बजे** के बीच की बताई गई है। आरोप है कि सतीश कुमार दुबे घर से बाहर थे और उनकी पत्नी, सास तथा नाबालिग पुत्र अनुपम दुबे घर पर मौजूद थे। इसी दौरान आरोपित देवेन्द्र दुबे, विजेन्द्र दुबे तथा उनके परिवार की महिलाओं द्वारा घर में पहुंचकर नाबालिग के साथ मारपीट की गई।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि नाबालिग को कमरे से उठाकर बाहर ले जाया गया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई। आरोप यह भी है कि उसका गला दबाने का प्रयास किया गया। किशोर के शोर मचाने पर उसकी नानी को जानकारी हुई, जिसके बाद परिजनों के पहुंचने पर आरोपी वहां से चले गए।
पीड़ित पक्ष के अनुसार घायल किशोर को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियाहूं ले जाया गया। प्रार्थना पत्र में सिर में लगी चोटों की जांच के लिए सीटी स्कैन कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि घटना की सूचना पुलिस को देने के बावजूद तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।
प्रार्थना पत्र में घटना के संबंध में *दफा 115(1), 352, 351(3), 123, 137(2), 138 एवं 140(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 तथा धारा 173(4) B.N.S.S. 2023** के अंतर्गत कार्रवाई की मांग की गई है।
पीड़ित सतीश कुमार दुबे ने न्यायालय से प्रार्थना की है कि प्रस्तुत तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रभारी निरीक्षक मड़ियाहूं को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश दिया जाए।
प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12 मार्च 2026 अंकित है।
**नोट:** खबर में लगाए गए आरोप न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस जांच के बाद मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
