रिपोर्ट शिवेंद्र राजन सिंह
सड़क दुर्घटना के एक मामले में वाहन स्वामी से क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली न करने पर ट्रिब्यूनल जज मनोज कुमार अग्रवाल ने जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का कमिश्नर वाराणसी को आदेश दिया था।साथ ही तहसीलदार का भी वेतन रोकते हुए नोटिस जारी हुई थी। गुरुवार को जिलाधिकारी की तरफ से शासकीय अधिवक्ता शिवराम मिश्रा, एडीएम, तहसीलदार मछली शहर कोर्ट में पहुंचे और स्पष्टीकरण दिया। कहा कि जानबूझकर कोई शिथिलता नहीं बरती गई है। कुछ त्रुटियों की वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई। कोर्ट में खेद व्यक्त करते हुए प्रार्थना किया कि जिलाधिकारी का आधा वेतन रोकने का आदेश निरस्त करने की कृपा की जाए। साथ ही तहसीलदार मछलीशहर की ओर से आश्वासन दिया गया कि क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली के लिए विपक्षी मोटर मालिक के मकान की कुर्की की कार्रवाई शीघ्र कर दी जाएगी। जिस पर कोर्ट ने तहसीलदार को जारी कारण बताओं नोटिस व जिलाधिकारी के आधे वेतन रोकने के आदेश को नियत तिथि 22 अप्रैल 2026 तक वापस लिया।अग्रिम आदेश के लिए 22 अप्रैल तिथि नियत कर तहसीलदार मछली शहर को आदेश दिया गया कि मकान के कुर्की के संदर्भ में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।
