होटल फाउंटेन सिटी धोखाधड़ी का मामला 25.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत सामने आने पर EOW को सौंपा गया.

बृज बिहारी दुबे
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मुंबई पुलिस ने ₹25.42 करोड़ की भारी वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है और बाद में जाँच आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दी है। पार्कसाइट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी अब विस्तृत जाँच के लिए ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है।
तल्हा अब्बास मुखी, आमिर तल्हा मुखी, आदिल तल्हा मुखी और होटल से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 316(2), 318(4), 324(5), 336(3), 351(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।  शिकायतकर्ता शिवचंद्र सुबन्ना शेट्टी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ ₹25.42 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। यह अपराध कथित तौर पर अगस्त 2023 और 2024 के बीच होटल फाउंटेन सिटी, सासून नवघर, तालुका वसई, जिला पालघर में हुआ।

एफआईआर के अनुसार, होटल फाउंटेन सिटी के आरोपी साझेदारों और मालिकों ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को होटल के माध्यम से बेचे गए सामान से आय अर्जित करने का वादा करते हुए 25 साल के व्यावसायिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने का लालच दिया।
यह आरोप लगाया गया है कि अगस्त 2023 और 2024 के बीच, शिकायतकर्ता की कंपनी को होटल की मरम्मत, नवीनीकरण और अन्य परिचालन खर्चों पर ₹25.42 करोड़ खर्च करने के लिए प्रेरित किया गया था। हालाँकि, निवेश प्राप्त करने के बाद, आरोपी कथित तौर पर साझेदारी समझौते का सम्मान करने में विफल रहे, धनराशि वापस करने से इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता के विश्वास का उल्लंघन किया, जिससे धोखाधड़ी हुई।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद, मामला आधिकारिक तौर पर आर्थिक अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया है, जहाँ एक विस्तृत वित्तीय जाँच चल रही है। अधिकारी अतिरिक्त व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए वित्तीय जांच कर रहे हैं

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