यूपी में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर लगेगा NSA और गैंगस्टर एक्ट

बृज बिहारी दुबे
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संस्थापक एके बिंदुसार की खास रिपोर्ट।


उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी यूपी के इलाकों में, ड्रोन का इस्तेमाल अब दहशत फैलाने का माध्यम बनता जा रहा है। इसी के मद्देनजर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जा सकता है।
सीएम योगी का कड़ा रुख
मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि वे हर जिले में ड्रोन के संचालन की स्थिति की समीक्षा करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। सीएम का यह कदम दिखाता है कि सरकार प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगी।
क्यों हो रही है यह कार्रवाई?
हाल के दिनों में, यह देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व ड्रोन का इस्तेमाल लोगों में डर फैलाने, संवेदनशील स्थानों की रेकी करने और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं। इस तरह के ड्रोन के इस्तेमाल से सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। सीएम योगी का यह आदेश ऐसे तत्वों के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है कि उनकी गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर है और कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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