संसद से पारित होने के एक दिन बाद Online Gaming Bill को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. अब यह कानून बन चुका है।
कोई भी ऑनलाइन गेम जिसमें पैसे का लेन-देन होता है (पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स) अब प्रतिबंधित हैं।
ई-स्पोर्ट्स को मान्यता मिलेगी. इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी।
अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रु तक जुर्माने का प्रावधान है।
ऑनलाइन मनी गेम्स का विज्ञापन या प्रचार करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रु तक जुर्माना लग सकता है।