सुप्रीम कोर्ट ने टोल वसूली को लेकर एक महत्वपूर्ण उठाया सवाल।

बृज बिहारी दुबे
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नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जिसमें कहा गया है कि अगर 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे लगते हैं, तो यात्रियों से 150 रुपये टोल वसूलना कैसे उचित है? यह मामला केरल के त्रिशूर क्षेत्र का है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित मार्ग पर यात्रा में भारी समय लग रहा है।

*टोल वसूली के नियम*

- अगर टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक इंतजार करना पड़ता है, तो वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना होता है।
- टोल प्लाजा पर 100 मीटर से अधिक वाहनों की कतार होने पर भी टोल टैक्स से छूट मिलती है।
- जिन लोगों के घर टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर हैं, उन्हें टोल टैक्स पर छूट मिलती है, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रमाण देना होगा।
- कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को भी टोल टैक्स में छूट दी गई है, जिनमें :
    - *सरकारी अधिकारी*
        - भारत के राष्ट्रपति
        - भारत के उपराष्ट्रपति
        - भारत के प्रधानमंत्री
        - भारत के मुख्य न्यायाधीश
    - *सैन्य कर्मी*: सेना के जवानों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है अगर वे सरकारी काम से जा रहे हैं या फिर सेना के किसी वाहन में सवार हैं।
    - *वीरता पुरस्कार विजेता*: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र विजेताओं को टोल टैक्स में छूट दी जाती है।

*FASTag Annual Pass*

- FASTag Annual Pass एक ऐसा पास है जिससे आप सालभर या 200 ट्रिप्स के लिए टोल टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- यह पास राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर वैध है, लेकिन स्टेट हाईवे, मेट्रो या स्थानीय टोल बूथों पर नहीं।
- इस पास के साथ, आप प्रति ट्रिप केवल 15 रुपये का भुगतान करेंगे, जिससे आपको सालाना लगभग 7,000 रुपये की बचत हो सकती है ।


रिपोर्ट करन छौकर

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