जौनपुर। जनपद में बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर रुपये उधार देकर सूदखोरी करने तथा लाइसेंसधारी साहूकारों द्वारा निर्धारित मानकों और लागू नियमों के विपरीत अत्यधिक ब्याज वसूलकर लोगों को प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्राप्त शिकायतों की जांच कर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के लोगों को ब्याज पर धनराशि उधार देकर अवैध रूप से सूदखोरी का कार्य कर रहा है, तो उसके विरुद्ध शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। वहीं, वैध लाइसेंस रखने वाले साहूकारों द्वारा भी निर्धारित मानकों से अधिक ब्याज वसूलने अथवा नियमों के विपरीत कर्जदारों को परेशान करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ब्याज के लिए धमकी देने और संपत्ति पर दबाव बनाने वालों पर भी कार्रवाई
कर्ज की रकम या ब्याज की अदायगी न होने पर यदि कोई सूदखोर अथवा साहूकार संबंधित व्यक्ति को धमकी देता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या उसकी जमीन, मकान अथवा अन्य चल-अचल संपत्ति अपने नाम कराने के लिए अनुचित दबाव बनाता है, तो ऐसे मामलों को भी गंभीरता से लिया जाएगा। संपत्ति पर अवैध कब्जा करने या अन्य अनुचित तरीके अपनाने की शिकायतों की जांच कर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रताड़ना से परेशान लोग संबंधित थाने में दें शिकायत
पुलिस की अपील है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध सूदखोरी, अत्यधिक ब्याज वसूली, धमकी या कर्ज के नाम पर प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, तो वह चुप रहने के बजाय अपने संबंधित थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराए। ऐसे मामलों की जानकारी रखने वाले नागरिक भी पुलिस को सूचना दे सकते हैं।
पुलिस ने यह भी कहा है कि ब्याज के दबाव और प्रताड़ना के कारण गंभीर परिस्थितियां उत्पन्न होने तथा पीड़ितों के आत्महत्या जैसा कदम उठाने की नौबत आने से रोकने के लिए समय रहते शिकायत करना महत्वपूर्ण है। प्राप्त शिकायतों एवं सूचनाओं की जांच कर तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतकर्ता की पहचान रखी जाएगी गोपनीय
पुलिस के मुताबिक, इस प्रकार के मामलों में सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। ऐसे में पीड़ितों और मामले की जानकारी रखने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि वे बिना किसी भय के पुलिस को सूचना दें, ताकि अवैध सूदखोरी और कर्ज के नाम पर होने वाली प्रताड़ना पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
पुलिस की अपील: यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के सूदखोरी कर रहा है या कर्ज के नाम पर धमकी देकर प्रताड़ित कर रहा है, तो संबंधित थाने में शिकायत दें। शिकायत की जांच के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
