तेजतर्रार थानाध्यक्ष दिव्य प्रकाश सिंह की प्रभावी विवेचना से पीड़िता को मिला न्याय, दुष्कर्मी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

बृज बिहारी दुबे
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रिपोर्ट शिवेंद्र सिंह 
जौनपुर। जनपद के रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़े बहुचर्चित दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को कठोर दंड सुनाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाया। इस फैसले के बाद तत्कालीन विवेचक एवं विवेचना के समय रामपुर थानाध्यक्ष रहे दिव्य प्रकाश सिंह की कार्यशैली की सराहना हो रही है। वर्तमान में वह सुरेरी थाने के प्रभारी निरीक्षक हैं। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि उनके कार्यभार संभालने के बाद अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई देखने को मिल रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय श्री सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने विशेष सत्र परीक्षण संख्या 102/2023 (मु.अ.सं. 58/2023), थाना रामपुर, जिला जौनपुर, राज्य बनाम रविन्द्र पाल में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुनाया।

न्यायालय ने अभियुक्त रविन्द्र पाल को धारा 376 एवं 506 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने धारा 506 आईपीसी में 2 वर्ष के कारावास एवं 2,000 रुपये अर्थदंड, जबकि धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 504 आईपीसी के आरोप से अभियुक्त रविन्द्र पाल को दोषमुक्त कर दिया गया।

इसके अलावा न्यायालय ने सहअभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ अरविंद पाल, पन्ना लाल पाल एवं उर्मिला देवी को धारा 504 एवं 506 आईपीसी के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

इस मामले की विवेचना के दौरान दिव्य प्रकाश सिंह रामपुर थानाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। उन्होंने साक्ष्यों का विधिक एवं वैज्ञानिक तरीके से संकलन कर समयबद्ध विवेचना पूरी की, जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष न्यायालय में आरोप सिद्ध कराने में सफल रहा। इस प्रभावी विवेचना के परिणामस्वरूप पीड़िता को न्याय मिला और दोषी को कठोर सजा सुनाई गई।

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश तिवारी एवं रमेश चंद्र पाल ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय के इस फैसले को महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध कड़ा संदेश माना जा रहा है।

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