जौनपुर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के 263 पेट्रोल पंप संचालकों, 92 गैस एजेंसी संचालकों, आयल कंपनियों के जनपदीय बिक्री अधिकारियों, सीएनजी से जुड़े अधिकारियों तथा खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों के साथ संयुक्त बैठक की।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडरों में घटतौली, मुनाफाखोरी या अवैध भंडारण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए जिले में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह सुचारू रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। जनपद में 263 पेट्रोल-डीजल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, वहीं 92 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बुकिंग के अनुसार तय समय में होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है।
जिलाधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे डीजल-पेट्रोल या गैस सिलेंडरों का अनावश्यक संग्रहण (होर्डिंग) न करें और किसी भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी पर नियमों के विपरीत मांग न रखें। इस संबंध में पुलिस बल को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता ईंधन आपूर्ति से जुड़ी किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल उत्तर प्रदेश शासन व जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। प्रशासन सभी उपभोक्ताओं को समयबद्ध तरीके से ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है।
**रिपोर्टर शिवेन्द्र सिंह**
