मुंबई सत्र न्यायालय ने 2018 में पुलिस हिरासत से भागने के प्रयास के लिए 2 लोगों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई

बृज बिहारी दुबे
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मुंबई: सत्र न्यायालय ने 2018 में अदालत से जेल ले जाते समय पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास करने वाले दो लोगों को दोषी ठहराया है और उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस समय दोनों आरोपी विचाराधीन थे, उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर पाउडर फेंका और भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 जुलाई, 2018 को, दोषी अली अब्बास खान और राज उर्फ ​​सुनील चव्हाण को 2017 के अवैध हथियार रखने के एक मामले में एस्प्लेनेड अदालत में पेश किया गया था। जब उन्हें आर्थर रोड जेल वापस ले जाया जा रहा था, तो उन्होंने शौचालय का उपयोग करने की अनुमति मांगी। कांस्टेबल सुनील नारायण शेगर ने उन्हें अपराध जांच प्रकोष्ठ भवन में शौचालय का उपयोग करने की अनुमति दी।  उसी समय, खान ने कथित तौर पर शेगर की आँखों में एक अज्ञात पाउडर जैसा पदार्थ फेंक दिया, जिससे उसकी आँखों में तेज़ जलन हुई और उसकी दृष्टि अस्थायी रूप से चली गई। फिर उसने कांस्टेबल की बाईं आँख पर वार किया और कानूनी हिरासत से भागने की कोशिश की। चव्हाण ने भागने की कोशिश करने से पहले एक अन्य पुलिस कर्मचारी, विकास नागू येडगे को धक्का दिया और उन पर हमला किया। पुलिस ने दोनों का पीछा किया और उन्हें सीएसटी रेलवे स्टेशन के पास पकड़ लिया।
अदालत ने दोनों को गंभीर चोट पहुँचाने और भागने की कोशिश करने का दोषी ठहराते हुए कहा, "अदालत परिसर से आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन तक की घटनाओं का क्रम, शौचालय जाने का अनुरोध, अचानक हमला, पाउडर फेंकना, शारीरिक हमला और तुरंत भागने की कोशिश, लगातार प्रत्यक्ष साक्ष्य, मेडिकल साक्ष्य, पंचनामा और सीसीटीवी के माध्यम से संदेह से परे पूरी तरह से स्थापित है।"

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