मुलुंड 'क्लर्क' पर फर्जी एसआरए रसीदें देकर कुर्ला के व्यक्ति से ₹1.5 लाख की ठगी का मामला दर्ज.

बृज बिहारी दुबे
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 रिपोर्ट शशी दुबे

मुंबई पंत नगर पुलिस ने मुलुंड तहसील कार्यालय में खुद को क्लर्क बताने वाले नीलेश सुरेश जाधव के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उस पर कुर्ला के एक 37 वर्षीय निवासी से फर्जी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) सर्वे रसीदें देकर ₹1.5 लाख की ठगी करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता संजय जनार्दन आर्टे, जो अल्मेडा बाग, तलाव चौक, मगन नाथूराम रोड, कुर्ला (पश्चिम) का निवासी है, पनवेल स्थित एक गोदाम में काम करता है। आर्टे को जब पता चला कि जाधव ने कुर्ला में दो घरों के लिए वैध एसआरए सर्वे दस्तावेज जारी करने के बहाने उसके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की है, तो उसने पंत नगर पुलिस से संपर्क किया।
अप्रैल 2024 में, आर्टे अपनी विधवा बहन सुनंदा दत्ता सावंत के घर से संबंधित पुरानी सर्वे रसीदों के बारे में पूछताछ करने मुलुंड तहसील कार्यालय गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने खुद को नीलेश जाधव बताया और खुद को क्लर्क बताया। जाधव ने वर्ष 2000 से सर्वेक्षण रसीदें तैयार करने के लिए कथित तौर पर 1.5 लाख रुपये की मांग की थी।
6 मई, 2024 को, जाधव ने पंत नगर नगरपालिका स्कूल नंबर 3 में आर्टे से मुलाकात की, जहाँ वह कथित तौर पर चुनाव ड्यूटी पर था, और उसके टीजेएसबी सहकारी बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर के ज़रिए ₹50,000 जमा किए। अगले कुछ दिनों में, जाधव ने कथित तौर पर दो बार ₹25,000 और 24 मई को NEFT के ज़रिए ₹50,000 जमा किए, कुल मिलाकर ₹1.5 लाख।
बाद में जाधव ने कथित तौर पर एसआरए सर्वेक्षण रसीदें और 19 जुलाई, 2000 के झुग्गी-झोपड़ी निवासी पहचान पत्र सौंपे, जिन पर आर्टे की बहन और बड़े भाई के नाम थे। ये दस्तावेज़ एसआरए गणनाकारों के हस्ताक्षर वाले प्रतीत होते थे।
हालांकि, जब आर्टे ने बांद्रा स्थित एसआरए कार्यालय में रसीदों की जाँच की, तो अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये दस्तावेज़ उनके डिजिटल रिकॉर्ड में नहीं मिले, जिससे धोखाधड़ी का पर्दाफ़ाश हुआ।
जब जाधव से पूछताछ की गई, तो उसने कथित तौर पर आर्टे से बचने की कोशिश की और बाद में अपने टीजेएसबी खाते से उसे ₹1.5 लाख का चेक जारी कर दिया, जो बाद में बाउंस हो गया। इसके बाद, आर्टे ने पंत नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने चंदनवाड़ी पचपाकली, रायगढ़ गली, ठाणे (पश्चिम) निवासी नीलेश सुरेश जाधव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया है।
यह पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है कि क्या इसी तरह के हथकंडे अपनाकर और लोगों को ठगा गया है।

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