अग्रीपाड़ा पुलिस स्टेशन ने साल्वेशन आर्मी बिल्डिंग में काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसका एक हिस्सा बुधवार को ढह गया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अन्य आरोपियों की पहचान के लिए जांच जारी है।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2024 की धारा 290 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने के लिए किया जाता है जो जानबूझकर या लापरवाही से इमारत के गिरने से मानव जीवन को होने वाले किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए उपाय नहीं करते हैं, चाहे वह इमारत गिराते, उसकी मरम्मत करते या उसका निर्माण करते समय। बीएनएस 2024 की धारा 125 ए और बी के तहत भी लापरवाही से मानव जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप लगाए गए हैं, चाहे नुकसान हुआ हो या नहीं।
इस दुर्घटना में दो मजदूर घायल हो गए। एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि दूसरे पीड़ित के बाएँ पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसका इलाज चल रहा है।
