ठाणे: ठाणे सत्र न्यायालय ने लगभग 31 साल पहले एक महिला और उसके चार नाबालिग बच्चों की कथित हत्या के आरोपी तीन लोगों, साहबलाल अमरनाथ चौहान (48), विजय रामावैध (53) और संजय रामावैध (51) को अभियोजन पक्ष द्वारा मामला साबित करने में विफलता का हवाला देते हुए बरी कर दिया।
अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों को अपराध से जोड़ने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की पूरी श्रृंखला स्थापित नहीं कर सका। यह मामला 16 नवंबर, 1994 का है, जब राजनारायण शिवचरण प्रजापति की पत्नी और चार बच्चों की कश्मीरीरा के पेनकरपाड़ा स्थित मारवाड़ चॉल स्थित उनके बंद घर में हत्या कर दी गई थी।
प्रजापति ने आरोप लगाया कि आरोपियों - उनके पड़ोसियों - ने उनके एक रिश्तेदार से जुड़े एक पुराने छेड़छाड़ के विवाद में उनके परिवार की हत्या कर दी।
पुलिस ने 1997 में आरोप पत्र दायर किया, लेकिन मामला 2022 और 2023 के बीच आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही आगे बढ़ा।
