नगर निगम क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण से लाभान्वित कराये जाने हेतु जोन कार्यालयवार चिन्हॉकन शिविर किया जायेगा आयोजित

बृज बिहारी दुबे
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प्रयागराज (राम आसरे)। नगर निगम क्षेत्र के पात्र दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने हेतु प्रत्येक जोन कार्यालय परिसर में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन निर्धारित किया गया है। चिन्हॉकन शिविर में ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें 03 वर्ष पूर्व सहायक उपकरण योजना का लाभ प्राप्त हुआ है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहायक उपकरण यथा-ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन, वैशाखी, ब्रेल किट एवं एम0आर0 किट आदि से लाभान्वित करने हेतु पात्र दिव्यांगजनों के चिन्हॉकन के साथ ऐसे दिव्यांगजन जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र अभी तक नहीं हुए हैं, के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूनिक डिसएबिलिटी कार्ड (यू0डी0आई0डी0) बनाये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। शिविर में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित योजनाएं यथा-दिव्यांग पेंशन, शादी प्रोत्साहन पुरस्कार, दुकान निर्माण/संचालन एवं करेक्टिव सर्जरी/कॉक्लियर इम्प्लाण्ट सर्जरी योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हॉकन किया जायेगा।
   जोन-01 एवं 06 में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन जोन कार्यालय परिसर, खुल्दाबाद कालाडांडा में 06 सितम्बर, जोन-02 में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन जोन कार्यालय परिसर कोठापार्चा में 08 सितम्बर, जोन-03 एवं 07 में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन जोन कार्यालय परिसर कटरा में 09 सितम्बर, जोन-04 में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन जोन कार्यालय परिसर अल्लापुर में 10 सितम्बर, जोन-05 में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन जोन कार्यालय परिसर सब्जी मण्डी नैनी में 11 सितम्बर एवं जोन-08 में चिन्हॉकन शिविर का आयोजन जोन कार्यालय परिसर झूॅसी में 12 सितम्बर को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक किया जायेगा।

चिन्हॉकन शिविर में विभागीय योजनान्तर्गत पंजीकरण एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र/
यू0डी0आई0डी0 कार्ड बनवाने हेतु इच्छुक दिव्यांगजन को अपना आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यू0डी0आई0डी0 कार्ड एवं 02 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना अनिवार्य होगा।
    मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह ने चिन्हॉकन शिविर का नोडल अधिकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी को नामित करते हुए निर्धारित तिथि को नगर निगम के निर्धारित जोन कार्यालय परिसर में विभागीय कार्मिकों के साथ उपस्थित रहकर पात्रता के अनुरूप पात्र दिव्यांगजनों के पंजीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के लिए निर्देशित किया है।

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